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- दुर्घटनाएं रोकने के उद्देश्य से बनाए गए विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों को ध्यान में रखकर विस्फोटकों के उत्पादन, कब्जा करने, प्रयोग, बिक्री, परिवहन, आयात और निर्यात जिसमें संपिडीत गैसेस भी सम्मिलित है, पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन, रिफाईनिंग और ब्लेंडींग, भंडारण तथा परिवहन का विनियमन ।
- विभिन्न मामलों में केन्द्र सरकार और राज्य सरकार, स्थानीय संस्थाओं, विधि विषयक अभ्रिकरणों, उद्योगों तथा उपरोक्त पदार्थों के उपभोक्ताओं को सुरक्षा से संबंधित मामलों में तकनिकी परामर्श देना ।
- सुरक्षा के संबंध में जनजागरण अभियान ।
- जनता के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार अपनाते हुये कार्य कुशलता तथा पारदर्शिकता बनाये रखना
- आधुनिक तकनिकी की आवश्यकता तथा आंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ समन्वय साधते हुये विनियमों में समय-समय पर संशोधन लाना ।
- पेसो में लगातार उन्नत तथा प्रशिक्षित मानव संसाधन के निर्माण, उनकी कार्य क्षमता बढाने हेतु प्रेरित करना तथा उनकी योग्यता और सजगता के हुनर को निरंतर उन्नत करना ।