Skip to main content

सिटिजन चार्टर

मुख्य सचिवो के प्रभावी एवं उत्तरदायी प्रशासन इस विषय पर हुये सम्मेलन के सिफारिशों पर आधारित, विस्फोटक विभाग ने एक नागरिक राजपत्र बनाया है । इस राजपत्र में प्रस्तावना, कार्य, ध्येय, मूल्य, प्रतिबध्दता और मानक, मर्यादा तथा जन शिकायत निवारण निम्नानुसार है ।

प्रस्तावना

विस्फोटक विभाग अपने नागपुर में मुख्यालय तथा 5 अंचल कार्यालय, 18 उप अंचल कार्यालय और विभागीय परीक्षण केन्द्र के साथ पिछले 100 वर्षो से विस्फोटक, पेट्रोलियम, संपिडीत गॅस और अन्य खतरनाक वस्तुओं के (उत्पादन, भंडारण, परिवहन) संभालने के क्षेत्र में जनता तथा औद्योगिक क्षेत्रों की सेवा कर रहा है । इस कार्य के लिये विभाग विस्फोटक अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, अज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 तथा इन अधिनियमों के अंतर्गत बनाए गए नियमों अर्थात विस्फोटक नियम, 2008, गॅस सिलेंडर नियम, 1981, स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलिन) नियम, 1981, पेट्रोलियम नियम, 1976 कॅलशियम कार्बाईड नियम, 1987 और चलचित्र फिल्म नियम, 1948 का व्यापक प्रशासन कर रहा है ।

अन्य कार्य

निम्नलिखित नियमों के अन्तर्गत सुरक्षा सिध्दांतों का कार्यान्वयन
  • विस्फोटक नियम

विस्फोटक पदार्थों के उत्पादन, परीक्षण, प्राधिकरण, परिवहन, इस्तेमाल, आयात, निर्यात आदी के अनुज्ञप्ति/अनुज्ञापत्र का अनुमोदन, अनुदान, संशोधन, नवीकरण इत्यादी ।

  • स्थिर तथा गतिशील दाबपात्र (अज्वलित) नियम

दाबपात्रों के अभिकल्पना, उत्पादन, परीक्षण तथा उनके फिटींग, संपिडीत गॅसेस का भण्डारण/परिवहन के लिये विभिन्न अनुज्ञप्तियों/अनुज्ञापत्रों का अनुमोदन, अनुदान, संशोधन, नवीकरण, आयात इत्याद

  • गॅस सिलेन्डर नियम

गॅस सिलेन्डरों के अभिकल्पना, उत्पादन, परीक्षण तथा उनके फिटींग, सिलेन्डरों में संपिडीत गॅस का भरण, भण्डारण/परिवहन के लिये विभिन्न अनुज्ञप्तियों/अनुज्ञापत्रों का अनुमोदन, अनुदान, संशोधन, नवीकरण, आयात इत्यादी और सिलेन्डरों के निरीक्षण/परीक्षण के लिये जिम्मेदार अभिकरणों और परीक्षण केन्द्रों को मान्यता देना ।

  • पेट्रोलियम नियम

पेट्रोलियम टँक के भण्डारण/स्थानांतरण, टँक वक फिटींग का परीक्षण परिष्करण, संमिश्रण, पेट्रोलियम के पाईपलाईन्स, विधुत उपकरणों का भण्डारण/परिवहन के लिये विभिन्न अनुज्ञप्तियों/अनुज्ञापत्रों का अनुमोदन, अनुदान, संशोधन, नवीकरण, आयात इत्यादी और पेट्रोलियम टँकों, पाईपलाईन्स और उपकरणों के निरीक्षण और परीक्षण के लिये जिम्मेदार अभिकरणो को मान्यता देना ।

    • कॅलशियम कार्बाईड नियम

कॅलशियम कार्बाईड के भण्डारण के लिये विभिन्न अनुज्ञप्तियों के लिये अनुमोदन, अनुदान, संशोधन, नवीकरण इत्यादी ।

      • चलचित्र फिल्म नियम

चलचित्र फिल्मों के भण्डारण के लिये अनुज्ञप्तियों के लिये अनुमोदन, अनुदान, संशोधन, नवीकरण इत्यादी ।

    • एसिटिलीन उत्पादन के लिये अधिसुचना
      • एसिटिलीन उत्पादन के सुविधाओं के अभिकल्पना और संस्थापन के लिये अनुमोदन ।
      • उपर दिये गये नियमों के तहत आने वाले परिसरों की सुरक्षितता सुनिश्चित करने हेतु उन पर कडी नजर रखना ।
      • सम्बन्धित क्षेत्रों में होने वाले अपघातों के कारणों का निरिक्षण करके उसी प्रकार के अपघात फिर ना हो इसके लिये बचावात्मक उपाय करना ।

हमारा ध्येय

हम अपने आप को देश की जनता और सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने में प्रविणता हासिल करने के लिये समर्पित करते है ।

हमारा लक्ष्य

आधुनिक तकनीकों को अंगीकृत करके जोखिम वाले सुविधाओं को स्थापित करने तथा उनके रखरखाव की शीघ्र और कुशल सेवा उपलब्ध कराना है ।

हमारे मूल्य

  • सत्यनिष्ठा और पारदर्शकता और नम्रता पहल शक्ति और नवीन प्रवर्तन शीघ्रता और प्रवीणता निष्ठा और समर्पण हमारी प्रतिबध्दता
  • नागरिकों के हक का आदर करने के लिये, उनकी समस्याओं को समझने और उस पर उपाय उपलब्ध कराने के लिये यह विभाग प्रतिबध्द है ।
  • सुरक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये, नागरिकों से प्राप्त सुझावों का कार्यान्वयन करने की हम प्रतिज्ञा लेते है ।
  • हम प्रतिज्ञा करते है कि हम प्रणाली में सुधार, तकनीकी व सूचना, कर्मचारी की भरती, काम की जगह में बदलाव, अधिकारों का विकेन्द्रिकरण, कार्यपध्दती में बदलाव लाते हुये हर कार्य को कुशलता से करने के लिये कठोर प्रयास करेंगे ।
  • हम आश्वासन देते है कि पेट्रोलियम और गॅस टँकरों के अनुमोदन/अनुज्ञप्ति के अनुदान और नवीकरण जैसे सीधे-सादे मामलों का 2-3 दिनों में और अन्य नैतिक अनुमोदन/अनुज्ञप्ति का 2-3 हफ्तों में निपटान करेंगे ।
  • फिर भी कुछ मुख्य विषयों से सम्बन्धित मामलों के निपटान में लगने वाला समय कार्य के स्वरूप पर निर्भर करेगा ।

हमारी मर्यादाए

नागरिकों को सर्वोत्तम सेवा देने के यथाशक्ति प्रयत्नों के बावजूद, हमारे नियंत्रण से परे कुछ बाधाओं के कारण, मुट्ठीभर अधिकारों पर हम समय बढता कार्यभार और जिम्मेंदारियों कि वजह से कुछ घटनायें ऐसी हो सकती है जहा लोगो के अपेक्षा से सेवा देने में अधिक समय लगा है । हमें ऐसी असुविधा के लिए बहुत खेद है ।

हमारी दृष्टि

विस्फोटक विभाग का स्वप्न है सभी जोखिम वाले परिसरों में दुर्घटनाओं से मुक्ति ।

जन शिकायत निवारण

  • जनता से प्राप्त प्रामाणिक शिकायतों का निवारण, शिकायत मिलने के 10 दिनों के भितर करने का विभाग का लक्ष्य है ।
  • अगर ऐसा नही हुआ तो, विभाग इसका कारण तथा शिकायत निवारण में लगने वाले अवधि को स्पष्ट करेगा ।
  • किसी भी व्यक्ति को अगर शिकायत करनी हो तो वह फोन द्वारा अथवा लिख कर अथवा सम्बन्धित कार्यालय के प्रमुख से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है ।
  • अगर फिर भी उसकी शिकायत का निवारण नही होता है तो वह व्यक्ति निम्नलिखित पते पर अपनी शिकायत भेज सकता है ।

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

विस्फोटक विभाग, सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, 5वा तल, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440 006 महाराष्ट्र (भारत)

फॅक्स नंबर 91-0712-2510577

91-0712-2510103