आतिशबाजियों के संबंध में उच्चतम न्यायालय का 23-अक्टूबर -2018 का आदेश: विस्फोटक नियम 2008 के तहत अनुज्ञप्त सभी विनिर्माताओं -आतिशबाजी, मैगजीनधारकों और दुकान मालिकों को विषयक आदेश का अनुपालन करने की सलाह दी जाती है। 13 नवंबर 2019