पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो), पूर्ववर्ती विस्फोटक विभाग, 05/09/1898 को शुरू होने के बाद से, विस्फोटक, संपीड़ित गैसों और पेट्रोलियम जैसे खतरनाक पदार्थों की सुरक्षा के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में देश की सेवा कर रहा है। पेसो का प्रमुख कार्य विस्फोटक अधिनियम 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के तहत सौंपी गई जिम्मेदारियों और उनके अधीन बनाए गए नियमों को "सुरक्षा सर्वोपरि" इस घोष वाक्य के साथ संचालित करना है।
पेसो का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में है और यह आगरा, चेन्नई, फ़रीदाबाद, कोलकाता और मुंबई स्थित पाँच अंचल कार्यालयों तथा देश भर में उनके अधीनस्थ उप-अंचल कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।
आज का शब्द
- दुर्घटना की सूचना
- आवेदन कहाँ करें ?
- विस्फोटक नियम, 2008 अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- पेट्रोलियम नियम, 2002 के तहत पेट्रोलियम के भंडारण के लिए लाइसेंस की आवश्यकता
- पेट्रोलियम नियम, 2002 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- SMPV(U) Rules, 2016 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- गैस सिलेंडर नियम, 2016 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- फी कैलकुलेटर
- फॉर्म और प्रमाण पत्र
- पेसो कार्यालयों का क्षेत्राधिकार
मिशन का विवरण
दुर्घटनाएं रोकने के उद्देश्य से बनाए गए विस्फोटक अधिनियम, 1884 और पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 तथा इनके अंतर्गत बनाए गए विभिन्न नियमों को ध्यान में रखकर विस्फोटकों के उत्पादन..और पढ़े
लक्ष्यों का विवरण
विस्फोटक और उनकी टीम के मुख्य नियंत्रक लगातार सभी लाइसेंसधारियों, सार्वजनिक और उद्योग के लिए कुशल और विनम्र सेवा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास करेंगे ताकि उनके शीघ्र काम में पारदर्शिता पूरी हो सके..और पढ़े

