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1.0      परिचय :

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के अंतर्गत विस्फोटक विभाग के विभागीय परीक्षण केन्द्र का विकास विस्फोटक अधिनियम, 1884 व पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन सुनिष्चित करने हेतु आवष्यक सांविधिक (व अन्य) परीक्षण कार्य करने हेतु किया गया हैं । यह मुख्य विस्फोटक नियंत्रक के मार्गदर्षन व नियंत्रण में कार्यरत है ।

 
2.0 कार्य :
2.1 सांविधिक परीक्षण कार्य :
  विस्फोटक अधिनियम 1884 व पेट्रोलियम अधिनियम 1934 तथा उसके अंतर्गत
  बनाये गए नियमों की अनुपालना सुनिष्चित करने हेतु सांविधिक परीक्षण कार्य -
 
 विस्फोटक पदार्थो के प्रस्तावित नए उत्पादों को प्राधिकृत करने के संबंध में  विस्फोटक नियम, 1983 के नियम 6 (6) के अंतर्गत परीक्षण कार्य
1. पहले से प्राधिकृत विस्फोटक पदार्थों (जिनका विनिर्माण हो रहा है) के संबंध में यह निर्णय करने हेतु कि उन्हें प्राधिकृत विस्फोटक पदार्थों की सूची में रहने दिया जाए अथवा हटा दिया जाए - संबंधी विस्फोटक नियम 1983 के नियम 6 (9) के अंतर्गत परीक्षण कार्य
2.विस्फोटक पदार्थों के पैकेजिंग बाक्सों को अनुमोदित करने के संबंध में विस्फोटक नियम 1983 के नियम 8 (इ) के अंतर्गत परीक्षण कार्य
3.टैंक लॉरी की सेफ्टी फिटिंग की डिजाइन का अनुमोदन करने संबंधी पेट्रोलियम नियम, 2002 के नियम    63 (2) के अंतर्गत परीक्षण कार्य
4.पेट्रोलियम पदार्थों के कन्टेनरों / बैरल की डिजाइन का अनुमोदन करने संबंधी पेट्रोलियम नियम 2002 के नियम 4 के अंतर्गत परीक्षण कार्य
5.गैस सिलेंडर नियम, 2004 तथा स्टेटिक एवं मोबाईल प्रेषर वेसल (अप्रज्वलित) नियम, 1981 के अंतर्गत परीक्षण कार्य भविष्य में प्रस्तावित है ।
 
2.2   गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी परीक्षण कार्य :
 विभाग द्वारा लागू किये जाने वाले अधिनियमों / नियमों के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी परीक्षण कार्य ।
 
3.0 प्रमुख उपलब्धियाँ :
  • यु.एन. वर्गीकरण परीक्षण
  • माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देषों के अनुसार बनाई गई अनुज्ञप्ति की अतिरिक्त शर्तों का अनुपालन सुनिष्चित करने हेतु ध्वनि स्तर परीक्षण
  • आधुनिक उपकरण प्रयोगषाला
  • कम्प्यूटरीकरण
  • प्रक्रियाओं, क्रियाविधियों तथा कार्यप्रणाली का मानकीकरण
  • सूचना एवं सुगमीकरण केन्द्र
  • पुस्तकालय एवं संदर्भ केन्द्र
4.0 आधुनिक उपकरण :
  •  डिफरेन्षियल थर्मल एॅनालाइजर
  • आय.सी.पी. ऑप्टिकल इमीषन स्पेक्ट्रोमीटर
  • जीसी मास स्पेक्ट्रोमीटर
  • एफ.टी.आय.आर.
  • माईक्रोवेव डाईजेस्टर
  • युवी-वीआयएस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर
  • फ्लेम फोटोमीटर
  • ऑटो ट्रायट्रेटर
  • ब्रुकफिल्ड विस्कोमीटर
  • डिजीटल मॉईष्चर डिटरमिनेटर
  5.0 यु.एन. वर्गीकरण परीक्षण :
  • विस्फोटक विभाग में विभागीय परीक्षण केन्द्र, गोंडखैरी, नागपुर में भारत वर्ष में सर्वप्रथम खतरनाक पदार्थों के परिवहन संबंधी संयुक्त राष्ट्रसंघ के अनुमोदन के अनुसार यु.एन. वर्गीकरण परीक्षण करने की सुविधा विकसित की है ।
  • खतरनाक पदार्थों के परिवहन संबंधी यु.एन. रेग्युलेषॅन के अनुसार विस्फोटक पदार्थों के लिए विषेष प्रकार से डिजाइन किए गए पैकेजिंग का वर्गीकरण करके उन्हें विस्फोटक पदार्थों के उद्योगों द्वारा अंतराष्ट्रीय बाजार में तुलनात्मक मूल्यों में निर्यात के सुगमीकरण करने हेतु यु.एन. वर्गीकरण परीक्षण की सुविधा विभागीय परीक्षण केन्द्र में प्रारंभ की जा चुकी है ।
  •  विभागीय परीक्षण केन्द्र के द्वारा किये गए परीक्षण व मूल्यांकन के आधार पर मेसर्स आय.ई.एस. (ओरिका) लिमिटेड, गोमिया के उत्पाद सीजडेट्स (यु.एन.- 0255) सीजमिक इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स की यु.एन. वर्गीकरण के अनुसार पैकेजिंग का प्रमाणीकरण महानिदेषक, षिपिंग, मुंबई ने जारी कर दिया है ।
 
5.1 परीक्षण सुविधाएँ :
  • 750सेंटी पर थर्मल स्टॅबीलिटी टेस्ट
  • 12 मीटर उँचाई से ड्राप
  • सिंगल पैकेज टेस्ट
  • स्टॅक टेस्ट
  • एक्सटर्नल फायर (बोनफायर) टेस्ट
  •  फ्रिक्षन इम्पॅक्ट टेस्ट
  • फॉल हॅमर टेस्ट
  • स्मॉल स्केल बर्निंग टेस
  • यु.एन. गॅप टेस्ट
  • डिफॅल्ग्रेषन डिटोनेषन टेस्ट
5.2 परीक्षण किये जाने वाले पदार्थ / वस्तुएँ :
  •  डिटोनेटर्स (सभी प्रकार के)
  • विस्फोटक (स्लरी/इमल्षन/पी.ई.टी.एन/टी.एन.टी)
  • कॉस्ट बूस्टर्स
  • पायरोटेकनिक्स
  • विस्फोटक पदार्थ जिनका प्रयोग विस्फोटक कार्यों के लिए नहीं किया जाता है जैसे कि फार्मा ग्रेड एन.जी.
  • अन्य खतरनाक पदार्थ जो कि विस्फोटक अधिनियम व नियम के अंतर्गत नहीं आते है
6.0 मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा जारी दिषा निर्देष :
परीक्षण हेतु नमूने एकत्रित करने, परीक्षण शुल्क निर्धारित करने इत्यादि प्रक्रियाओं को सुगम बनाने हेतु मुख्य विस्फोटक नियंत्रक ने दिषा निर्देष जारी किए हैं
 

6.1 नमूनों का आकार एवं परीक्षण शुल्क

अधिनियम/ नियम
सांविधिक कार्य
नमूनों के नाम नमूनाें का आकार परीक्षण शुल्क

अन्य आवष्यक दस्तावेज/

ऑंकडे

विस्फोटक अधिनियम, 1884

विस्फोटक नियम, 1983
नयम 6 (6) वस्फोटक के नये फार्मुलेषन के

विस्फोटक

गन पॉवडर

स्लरी/इमल्षन/एसएमएस

विस्फोटक

गन पॉवडर

स्लरी/इमल्षन/एसएमएस

 

3ए300ध्.

 

5ए000ध्. एलडी   प्राइम

7ए000/-एलडी  कॉलम

9ए000ध्. स्मॉल डाया

 

 

पदार्थों का प्रोडक्ट स्पेसिफिकेषन*

 

 

 

नियम 6 (9½ प्राधिकृत विस्फोटको की सूची से विस्फोटक पदार्थो को रहने देने अथवा हटा देने संबंधी निर्णय हेतु

नाइट्रो ग्लिसरीन आधारित

बूस्टर्स/कॉस्ट बूस्टर्स

सेफ्टी फ्यूज/माईक्रो कॉर्ड

डिटानेटिंग फ्यूज

डिटोनेटर्स

& सामान्य डिटोनेटर्स

- विद्युत/ सीजमिक डिटोनेटर्स

- डिले डिटोनेटर्स

- नॉनेल

एसडी .20 नं.

10 नं.

30 मीटर

100 मीटर

 

50 नं.

100 नं.

100 नं.

30 नं.

 

 5 नं.प्रत्येक प्रकार

 

 

9ए000ध्.

6ए500ध्.

 

5ए200ध्.

8ए000ध्.

 

 

3ए200ध्.

6ए700ध्.

7ए700ध्.

10ए500ध्.

 

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ड्राईंग की दो प्रतियाँ

नियम 8 (½

 

नए/उपयोग में लाए जा रहे  विस्फोटक  पैकेजज के अनुमोदन हेतु

आतिषबाजी

 

शेल्स/कॉम्बीनेषन/डिस्प्ले वस्तुएँ

पूर्ण परीक्षण के लिए सभी आतिषबाजी वस्तुएँ

 

सभी आतिषबाजी वस्तुएँ

(केवल ध्वनि उत्पन्न करने वाले ) ध्वनि स्तर परीक्षण हेतु

 

 

पैकेजेज

 

सभी प्रकार के विस्फोटक पदार्थो के परिवहन हेतु पैकेजेज

 

नं.प्रत्येक प्रकार

 

 

10 नं. प्रत्येक प्रकार

 

 

 

 

 

 

 

 

7 नं.प्रत्येक प्रकार

 

निर्धारण की अंतिम अवस्था में

 

निर्धारण की अंतिम अवस्था में

 

 

निर्धारण की अंतिम अवस्था में

 

 

 

 

 

 

3ए375ध्.

 

 

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित ड्राईंग की दो प्रतियाँ

 

 

 

 

 

 

 

 

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आरेखण की दो प्रतियाँ

 

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934

पेट्रोलियम नियम, 2002

नियम 63 (2½

 

नए/उपयोग में लाई जा रही टैंक लॉरी की सेफ्टी फिटींग्स् की डिजाइन के अनुमोदन हेतु

सेफ्टी फिटिंग्स्

 

स्पार्क अरेस्टर, फ्युजिबल लिंक,

एमरजेन्सी वेन्ट,

एमरजेन्सी शॅट ऑफ व्लाव, प्रेषर वैक्युम व्लाव

2 नं. प्रत्येक फिटींग

 

 

 

प्रत्येक स्पार्क अरेस्टर व पीवी व्लाव के लिए 600ध्. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आरेखण की दो प्रतियाँ
नियम 4 नए/उपयोग में लाए जा रहे पेट्रोलियम कन्टेनर की डिजाइन के अनुमोदन हेतु

कन्टेनर्स

 

सभी वर्गो के पेट्रोलियम पदार्थ के कन्टेनर्स

 

2 नं. प्रत्येक कन्टेनर

 

 

4ए000ध्. मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुमोदित आरेखण की दो प्रतियाँ
टिप्पणी :
  • दीर्घ व्यास के नमूनों के मामलों में 125ध्200मि.मि. व्यास के नमूने लेने के स्थान पर 83 मि.मि. व्यास के   नमूने लेने को प्राथमिकता देनी चाहिए ।
  • कॉलम 5 में दी गई परीक्षण शुल्क राषि मु.वि.नि. के निर्णय के अनुसार चयन किये गये आवष्यक परीक्षणोंके लिये निर्धारित राषि है।
  • आतिषबाजी के नमूनों का परीक्षण शुल्क का निर्धारण होने की अंतिम अवस्था में है ।
  • ण्  परीक्षण शुल्क का डिमांड ड्राफ्ट ''मुख्य विस्फोटक नियंत्रक, नागपुर'' के नाम से   जो कि नागपुर में देय हो बना होना चाहिए तथा विभागीय परीक्षण केन्द्र में जमा किया जाना चाहिए ।
  • प्रोडक्ट स्पेसिफिकेषन।
क्र. सं. विस्फोटक श्रेणी पदार्थो का आवश्यक विस्तृत विवरण
1 स्लरी / इमल्षन 2 1. मार्किंग्स् 2. कॉलम अथवा प्राइम चॉर्ज 3. आकार - लंबाई, व्यास इत्यादि 4. डिटोनेषन की गति (वी.ओ.डी.) 5ण् डेन्सिटी 6ण् कॅप सेन्सेटिव अथवा नॉन-कॅपसेन्सेटिव